पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र (Certificate) जमा नहीं किया तो हो जाएगा पेंशन बंद

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 07 नवम्बर :: आप पेंशन होल्डर है तो आपको इस महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र (Certificate) जमा करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन हो जाएगा बंद। जीवन प्रमाण पत्र का अर्थ है पेंशनर के जीवित रहने का प्रमाण। यदि इसे समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन को रोका दिया जाता है।

प्रत्येक वर्ष पेंशनरों को नवम्बर माह की 30 तारीख तक अपनी पेंशन जारी रखने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (जहाँ से पेंशन प्राप्त होता है वहाँ) जमा करना होता है। जिन पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र नवंबर के अंत तक जमा नहीं होता है, तो उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है और यह तब तक रुका रहता है जबतक पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है। जब पेंशनर से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, उसके बाद पेंशन फिर से शुरू कर दिया जाता है।

इस वर्ष, ऑफ़लाइन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख 01 नवंबर से 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। परन्तु ऑनलाइन के माध्यम से, वर्ष के किसी भी समय, एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया हैं। यह जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य रहता है।

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