कंटेनमेंट जोन में 30 सितम्बर,2020 तक लाकडाउन बढ़ाई गई

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 30 अगस्त :: केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितम्बर,2020 तक लाकडाउन बढ़ाने का आदेश निर्गत कर दिया है। उक्त आदेश के तहत अनलाक-4 में कंटेनमेंट जोन से बाहर छूट बढ़ाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिया गया है।

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने की शक्ति राज्यों को नहीं होगी।
  • एक राज्य में कंटेनमेंट जोन कहां-कहां हैं, इसकी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देंगे। *कंटेनमेंट जोन की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देंगे।
  • 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
  • गृह मंत्रालय ने 100 लोगों तक की उपस्थिति अनिवार्य रखी है।
  • 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहें तो स्कूल जा सकते हैं।
  • 7 सितंबर से शर्तों के साथ देशभर में बंद सभी मेट्रो सर्विस का परिचालन शुरु हो सकेगा।
  • 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुलेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  • राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
  • निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
  • ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
  • राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।
  • 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
  • 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहें तो स्कूल जा सकते हैं।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इजाजत नहीं लेनी होगी।
  • गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। इसके लिए राज्य को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।
  • कटेंनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी। -----------------

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