लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, बेल मिली तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा

जुड़ा है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 मामलों में से 3 में जमानत मिल चुकी है। उनको दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।

इससे पहले 9 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिली थी। चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी। इस मामले में 9 अक्टूबर के पहले की सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी।

इससे पहले मंगलवार को लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर CBI ने अपना जवाब रांची हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। CBI ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही CRPC की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे। इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। लालू ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।

क्या है धारा 427
सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है। लेकिन CBI कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती। CRPC की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी।

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