पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों सहित भविष्य में नियोजित होने वाले कर्मियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 25 जनवरी :: बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में संविदा पर भविष्य में नियोजित होने वाले कर्मियों के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाये रखने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख का संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन एवं सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय संसूचित किया गया है। एतदविषयक संकल्प राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 निर्गत कर दिया है।

पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों को पूर्व से मिल रही किसी भी सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के साथ-साथ भविष्य में नियोजित होने वाली ऐसे कर्मियों को भी कई अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं इस संकल्प के तहत मिलेगी।

पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा संविदा नियोजन के प्रावधान संसूचित था।उक्त संकल्प में मात्र एक वर्ष के लिए संविदा नियोजित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन, विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख का संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन एवं नियमित नियुक्ति में अधिमानता आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

भविष्य में संविदा नियोजित किये जाने वाले कर्मियों को भी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ मिले, इसके लिए संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18.07.2007 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 के माध्यम से उनके लिए भी उक्त वर्णित सभी सुविधाओं यथा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाये रखने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख का संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन एवं सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय संसूचित किया गया है।

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