बिहार सरकार ने लॉकडाउन के समयावधि को 25 मई तक विस्तारित किया

बिहार सरकार ने लॉकडाउन के समयावधि को 25 मई तक विस्तारित किया

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 13 मई ::

बिहार सरकार ने 05 मई से 15 मई तक लगाई गई लॉकडाउन के समयावधि को विस्तारित करते हुए अब 25 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा। उक्त जानकारी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक विस्तारित करने की घोषणा 13 मई ( गुरुवार) को की।

आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के गाईडलाईन के कुछेक नियम में बदलाव किया गया है, उसे छोड़ दें तो अन्य पुराने गाईडलाईन ही जारी किये गये हैं। प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक एवं क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन को 15 मई के बाद भी अगले 10 दिन तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानें, निजी प्रतिष्ठान, फल, सब्जी, जन वितरण प्रणाली, मांस, मछली की दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे के बजाए 6 बजे से 10 बजे तक जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रेस कांफ्रेंस में यह भी बताया गया कि विस्तारित लॉकडाउन की अवधि में अपवाद स्वरूप निर्माण संबंधी हार्डवेयर, बीज, खाद की दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन के असर और इसकी तारीख बढ़ाने के लिए सीएमओ, डीपीएम और डॉक्टरों से फीडबैक लिया जा रहा था। राज्य के अधिकारियों ने भी इसे प्रभावी बताया। डॉक्टरों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से मरीजों की संख्या भी कम हुई है ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाने से स्थिति में जल्दी सुधार होने की संभावना है। फीडबैक में अधिकांश जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया था। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के समीक्षा उपरांत सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है।

विस्तारित लॉकडाउन की अवधि में शादी-विवाह समारोह में अब 50 की जगह सिर्फ 20 व्यक्तियों के उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस दौरान डीजे और बरात जुलुस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादी-विवाह संबधी अनुमति स्थानीय थाना से निर्धारित तिथी से तीन दिन पूर्व लेनी होगी। सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचेन के माध्यम से की जायेगी। अगर निजी अस्पताल चाहे तो किसी संस्था के माध्यम से तीमारदारों के भोजन की व्यवस्था साफ़-सफाई एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कर सकता है।

लॉकडाउन दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है। इसके अतिरिक्त अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि तथा बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसे प्रतिष्ठान भी बंद से प्रभावी नहीं होगा।

बंद के दौरान बिहार सरकार के ने वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। लेकिन सभी प्रकार की निर्माण इकाइयों का कार्य भी पहले की तरह जारी रहेगा। वाहनों के प्रतिबंधित परिचालन का उल्लंघन करनेवालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189-ए के तहत अतिरिक्त जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।

लॉकडाउन की गाईडलाईन की तहत अब-

शहरी क्षेत्र में दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे।
शादी समारोहों में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, डीजे, बारात जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
निर्माण संबंधी हार्डवेयर, खाद एवं बीज की दुकानें सप्ताह सोमवार औऱ गुरुवार (6 से 10) को खुलेगी।
राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। (जरूरी सेवाओं को छोड़कर)।
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम पहले की ही तरह काम करेंगे।
वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा (जरूरी सेवाओं को छोड़कर)।
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन सिर्फ होम डिलिवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा।
सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समारोह प्रतिबंधित होंगे।
सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी और निजी) पर रोक रहेगी।
विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं, लेकिन डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी।
अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

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