मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज

अक्टूबर 29, 2021

पटनाः बाढ़ में एके-47 राइफल और विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने विधायक की ओर से दूसरी बार दायर हुई जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। अनंत सिंह के वकील अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी और उससे सम्बन्धित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है। आरोपी को अपने बचाव में कहने के लिए अदालत बार बार बुला रही है लेकिन आरोपी अपनी बीमारी का हवाला देते हुए एक शब्द नहीं बोल रहे। दंड प्रक्रिया संहिता की दफा 313 के तहत आरोपी से उसका बचाव में सुनवाई करना कानूनन जरूरी है।

बता दें कि आर्म्स एक्ट और विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। पहला मामला विधायक अनंत सिंह के पुश्तैनी मकान लदमा से एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड बरामदगी से लेकर जुड़ा हुआ है। इस मामले का अनुसंधान तात्कालिक बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने किया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

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