जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 12 नवम्बर :: सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में रहेंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट, फ़िल्म और न्यूज़ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से सम्बंधित अधिसूचना निर्गत कर दिया हैं।
निर्गत अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ऑनलाइन न्यूज़ कन्टेन्ट को रेगुलेट करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने सूचना एवं प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों सहित, माई गॉव के सीईओ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की 10 सदस्यीय कमिटी बनाई थी, और निदेशित किया गया था कि वे ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करें।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए नियम बना लिया है और अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे।
केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेग्युलेशन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कॉन्टेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।
‘फेक न्यूज’ को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाला विवादित आदेश पहले ही निर्गत है।