जेपीएससी (झारखण्ड लोक सेवा आयोग) अब नियमावली, 2021 के तहत लेगी परीक्षा
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 07 जनवरी :: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखण्ड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2021 को झारखण्ड सरकार ने मंजुरी दे दी है।इस नियमावली के तहत कैलेंडर जारी कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा ले कर नियुक्ति करेगी। इस नियमावली में 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रखी गई है। अब पिटी परीक्षा में पद से 15 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा। नियमावली में अनारक्षित कोटा में कट ऑफ मार्क्स आरक्षित श्रेणी के एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आठ फीसदी ही कम रखा जायेगा।
सूत्रों ने बताया कि राज्य में 1951 की नियमावली से झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाएँ आयोजित कर रही थी। इस पुरानी नियमावली में समय-समय पर संकल्प निकाल कर संशोधन किया जाता था। नियमावली तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय कमिटी बनाई गई थी, जिसमें विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव सदस्य थे। इस कमिटी की सुझाव के आधार पर यह नियमावली बनाई गई है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अगर उनकी पसंद की सेवा नहीं मिल रहा हो तो यदि वह आरक्षित श्रेणी की सुविधा लेता चाहते हैं तो उन्हें अनारक्षित से आरक्षित में माईग्रेट किया जा सकता है, ताकि उन्हें पसंदीदा सेवा मिल सके। इस के लिए अनारक्षित वर्ग के कटऑफ के बराबर या ऊपर अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का अंक होगा तो वे अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे, लेकिन उनके पास आरक्षित श्रेणी में वापस आने का विकल्प रहेगा।