जनपथ न्यूज़ : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है।
लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था की लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था की आधी सजा पूरी हुई है या नहीं।
यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे है। चार में उन्हें सजा सुनाई गई है। इनमे तीन में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।