— जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पटना, 24 अगस्त :: बिहार सरकार के गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य में कल से दुकानें प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं अपराह्न 4.00 बजे से 6.30 बजे तक खुलेंगे। सब्जी बेचने वाले गली-मुहल्लों में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर कर सकते हैं। यह निर्णय आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी और दिक्कत ना हो इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एतद विषयक आदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है।
सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि जारी सूचना में कहा गया है कि कोविड-19 के अन्तर्गत अनलॉक -3 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 06.09.2020 तक लागू की गयी शर्तों के अधीन सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानों को खोलने के समय में संशोधन किया गया है। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता
में आयोजित सी.एम.जी. की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 25 अगस्त से
06 सितंबर तक राज्य के सभी जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस तथा
मछली की दुकानें प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं अपराह्न 4.00 बजे से 6.30 बजे तक सोशल डिस्टेंशिंग तथा मास्क की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
सूत्रों ने यह भी बताया है कि गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना अनुमान्य होगा।
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