31 मार्च के बाद बेचे गए BS-IV वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएस-4 (BSIV) वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत का अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही अपने आदेश में कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बिके बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबील डीलर एसोसिएशन (FADA) को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है। इसीलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी BS-IV वाहन बेचे जा रहे हैं जोकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह शक्तिहीन नहीं है और डीलरो पर ऐक्शन भी ले सकती है। जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह मामले को देख रहा है।

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