पटना, 07 सितम्बर :: बिहार में 7 सितम्बर से केंद्र सरकार की 29 अगस्त को जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन लागू होगी। कोरोना का असर धीरे-धीरे बिहार में कम होने लगा है।
केन्द्र सरकार की अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित गाइडलाइंस लागू करेगी।
- केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करेगी।
- 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
- शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे।
- 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
- ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी।
- 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे।
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