जीतेन्द्र कुमार सिन्हा
पटना, बिहार सरकार ने आदेश निर्गत कर कोरोना संकट के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में 01 अगस्त, 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है।
लॉकडाउन की अवधि में, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपात सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, चुनाव व जेल, जिला प्रशासन व ट्रेज़री, बेल्ट्रोंन आधारित आईटी सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रंसिंग, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन व निकाय, वन एवं पर्यावरण, समाज कल्याण, सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल व चिकित्सा प्रतिष्ठान, निर्माण व आपूर्ति इकाई, लैब, डिस्पेंसरी, दवा और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, नर्सिंग होम्स खुले रहेंगे।
इसके अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों, नर्सेज, पारा मेडिकल स्टाफ और अस्पताल से जुड़े कर्मियों, एंबुलेंस सेवा के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। आई कार्ड रहने पर सरकारी और निजी वाहनों के कर्मी को नहीं रोका जाएगा।
सभी प्रकार के कृषि कार्य और उससे जुड़ी दुकानें खुली रहेगी। आवश्यक सेवा प्रोवाइडरों के लिए घर से कार्य स्थल तक अनुमति रहेगी।
लॉकडाउन की अवधि में, ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा, निर्माण कार्य, रेल व हवाई सेवा, टैक्सी व ऑटो रिक्शा (राज्य से बाहर जाने की भी) परिचालन, निजी वाहनों का आवागमन, रेस्टोरेंट व ढावा से खाद्य सामग्रियों की डिलीवरी, वेयरहाउस से माल ढुलाई और दुकानें निर्धारित समय से खुलना, भी रहेगी जारी।
बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में, सभी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, परिवहन सेवा, धार्मिक स्थल, समाजिक राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बन्द रखने का आदेश निर्गत किया है।
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